उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा और यह ग्रामीण इलाकों में नहीं होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि दिन में सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक कोविड-19 प्रोटोकोल के साथ काम चलता रहेगा और आवश्यक वस्तुओं को लाने तथा ले जाने की छूट होगी और इसी दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की आपूर्ति जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी / अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं में कार्यरत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी।रेलवे स्टेशन ,बस स्टेशन,एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने - जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि लखनऊ में कोविड 19 संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल तक चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर सभी सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी प्रबंधाधीन विद्यालय, महाविद्यालय एवम् शैक्षणिक संस्थान एवम् कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे हालांकि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड 19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 13 जिलों की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा करते हुए कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद जिले में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां केस की संख्या अधिक है। हालांकि पॉजिटिविटी दर में गिरावट हुई है। (एजेंसियां)