राज्य के स्वास्थ्य एवं गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि यह पाबंदियां शुक्रवार से प्रभावी होंगी। विज ने ट्वीट किया, हरियाणा में कल से सभी दुकानें शाम छह बजे से बंद रहेंगी, सभी गैर-जरूरी जमावड़ों पर पाबंदी है और तय नियमों के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों को एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
खट्टर ने दोहराया कि हरियाणा सरकार राज्य में लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे निश्चिंत होकर अपना काम करें। हरियाणा में 21 अप्रैल को कोविड-19 के 9,623 नए मामले आए और संक्रमण से 45 लोगों की मौत हो गई।(भाषा)