मुंबई। देश में कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में आने पर राज्य
सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, बीड़ी-सिगरेट पीने और तंबाकू उत्पादों के सेवन को दंडनीय अपराध बना दिया है।
उन्होंने कहा, उसके बाद जुर्माना 5000 रुपए होगा और पांच दिन जनसेवा करनी होगी। टोपे ने कहा कि इसके अलावा, बंबई पुलिस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अनुसार छह माह से लेकर दो साल तक कैद होगी या जुर्माना होगा। शुक्रवार तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले 62,228 हो गए थे। उनमें से 2098