राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने पीठ को बताया कि जुलाई, 2020 में अदालत की एक अन्य पीठ ने कैदियों के संक्रमित होने के मुद्दे पर विचार किया था और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन दिशा-निर्देशों को फिर से लागू करेगी।हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अदालत का हस्तक्षेप जरूरी था।(भाषा)