केंद्र ने केरल हाईकोर्ट को किया सूचित, टीके की 2 खुराक ले चुकने वालों को तीसरी खुराक नहीं

मंगलवार, 17 अगस्त 2021 (22:08 IST)
कोच्चि। केंद्र ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पहले ही टीके की 2 खुराक ले चुके लोगों को तीसरी खुराक नहीं दी जा सकती है। केंद्र ने न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन के समक्ष उस याचिका पर हलफनामा दाखिल किया जिसमें एक ऐसे व्यक्ति द्वारा टीके की तीसरी खुराक दिए जाने का अनुरोध किया गया है जिसने कोवैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है, लेकिन काम के लिए सऊदी अरब वापस जाने के लिए वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त टीके की तीसरी खुराक चाहता है।

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खाड़ी देश में पेशे से एक वेल्डर ने दावा किया है कि कोवैक्सीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए उसे विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप उसकी आजीविका प्रभावित होगी। हलफनामे में केंद्र ने कहा कि दिशा-निर्देश तीसरी खुराक की अनुमति नहीं देते हैं। अदालत ने 10 अगस्त को केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा था कि याचिकाकर्ता को तीसरी खुराक क्यों नहीं दी जा सकती क्योंकि यह उसकी आजीविका का सवाल है। दोनों सरकारों के वकील ने पहले अदालत को सूचित किया था कि उन्हें इस मुद्दे पर निर्देश लेने की जरूरत है क्योंकि टीके की तीसरी खुराक देना अभी तक चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत नहीं है।

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याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि वह तीसरी खुराक लेने का जोखिम उठाने को तैयार है जिसके खतरों का अभी पता नहीं चला है। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता को अपनी वीजा शर्तों के अनुसार 30 अगस्त से पहले सऊदी अरब लौटना होगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।(भाषा)

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