लॉकडाउन के दौरान सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने की छूट रहेगी तथा आवश्यक वस्तुओं,औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल व उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेल्वे स्टेशन आने और जाने व परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्यालय तक आने-जाने, मेडिकल स्टोर, निजी व शासकीय चिकित्सालय और अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।