भोपाल-कोरोनावायरस संक्रमण के चलते लगभग 5 महीने से बंद जिम और योगा सेंटर अब फिर से खुल गए है। कोरोनाकाल में फिटनेस सेंटर खोलने से पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी और इस अनुमित सेंटर के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। जिम और योगा सेंटर को खोलने को लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिम और योगा सेंटर की गाइडलाइंस
-जिम और योगा सेंटर में 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सभी उपकरण 6 फीट से अधिक दूरी पर रहेंगे।
-एंट्री पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर कस्टमर्स को डिसइन्फेक्शन हेतु उपलब्ध कराना।
-हर उपकरण, चेंजिंग रूम, टॉयलेट आदि को हर सेशन के बाद सैनिटाइज,डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाएगा।
संचालको को केन्द्र सरकार की एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे 15 दिन के लिए सील करने के साथ दोषी संस्था के मालिको और संचालक को कोरोना वॉलेंटियर के रूप में काम करना होगा।