उन्होंने कहा कि 19 ऐसे संवेदनशील जनपदों जिनमें 10 या उससे अधिक के कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाए गए हैं, के भी जिलाधिकारी सजगता और सतर्कता के आधार पर निर्णय लें। यह निर्णय हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी छूट के लिए लागू नहीं होगा।
हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में मेडिकल, स्वच्छता तथा डोर स्टेप डिलीवरी सम्बन्धी गतिविधियां ही संचालित की जा सकेंगी, अन्य कोई भी नई गतिविधि नहीं होगी।
जनपद स्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, डीआईजी, आईजी, एडीजी, एसपी, एसएसपी, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें।