उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नए दिशा-निर्देश जारी किए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सोमवार से सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।
उन्होंने बताया कि स्वीमिंग पुल पूर्व की भांति अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि उपरोक्त संस्थानों में मुख्य द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा तथा मास्क, दो गज की दूरी जैसे आवश्यक नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य तरह के समागमों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी. वहीं, दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन होता रहेगा।
दिल्ली में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं और ऐसे में हालात अब सुधर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी के निर्देश भी दिए गए हैं। पिछले हफ्ते डीडीएमए ने जिम और योग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही बारात घरों और होटलों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी गई थी।