अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान एक अन्य नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि पीड़िता के साथ खाट पर सोते समय उनके एक पुरुष रिश्तेदार ने शुरू में उसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मां के पास भाग गई, जो शादी के समारोह में थी। बाद में जब वह वापस आई तो उसने देखा की पीड़िता खाट पर नहीं थी।
उन्होंने बताया कि रावत, जो कि पीड़िता का दूर का रिश्तेदार भी है, को बाद में गिरफ्तार किया गया। रावत ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म मंजूर करते हुए बताया कि वह पीड़िता को घर के पीछे ले गया और उससे बलात्कार किया। राठौर ने बताया कि रावत ने पुलिस को यह भी बताया कि बलात्कार के बाद उसने अपराध को छिपाने के लिए बालिका की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।