केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन बैंक खातों में केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उनमें अधिकतम 50 हजार रुपए ही जमा कराए जा सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार, दूसरे के खाते में पुराने नोट जमा कराने के लिए प्राधिकरण पत्र जरूरी होगा। उल्लेखनीय है कि नोटबंदी की घोषणा के समय 8 नवंबर को सरकार ने पुराने नोट बैंकों तथा डाकघरों में जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया था। (वार्ता)