बंद किए जा चुके 500 और एक हजार रुपए के नोटों पर रिजर्व बैंक की देयता और उन पर सरकार की गांरटी को समाप्त करने तथा पुराने नोटों को रखना, किसी को देना या किसी लेना आदि को अपराध घोषित करने तथा बंद नोटों को एक निर्धारित समय में रिजर्व बैंक में जमा कराने से जुड़े ‘निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016’ को कल राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी।
सरकार के गजट में प्रकाशित अध्यादेश के अनुसार, व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 नोट अपने पास रख सकता है जबकि शोध, अनुसंधान या मुद्राशास्त्र के उद्देश्य से अधिकतम 25 नोट रखे जा सकते हैं। (वार्ता)