इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक रेस्तरां मालिक के खिलाफ शाकाहारी व्यंजन ऑर्डर करने वाले एक ग्राहक को कथित तौर पर मांसाहारी भोजन परोसने का मामला दर्ज किया गया है। रेस्तरां मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुबे ने सोमवार रात भोजनालय में वेज बिरयानी का ऑर्डर दिया, लेकिन खाने के दौरान उसे अपने भोजन में हड्डियां मिलीं। उन्होंने कहा, इसके बाद दुबे ने वेटर और होटल के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी और उन्होंने गलती के लिए माफी मांगी। इसके बाद दुबे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।