Helmet compulsury for helmet : मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में 'हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर प्रशासन ने शुक्रवार को सख्त कदम उठाते हुए एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आज से ही लागू हुआ है।
अधिकारियों ने बताया जिले के अरंडिया बाईपास स्थित एक पेट्रोल पंप पर उन दोपहिया वाहन चालकों को भी पेट्रोल दिया जा रहा था जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखे थे। पेट्रोल पंप परिसर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता से संबंधित कोई सूचना-पट्ट भी नहीं लगाया गया था। प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर पेट्रोल पंप को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के अगले दिन बुधवार को प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 'हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। इस कानूनी प्रावधान के तहत दोषी को एक वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है।