समाचार पत्र द डान के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जून 2013 में देश के पूर्व सैन्य शासक को इस मामले में रिहा किया था और उन्हें पांच-पांच लाख रुपए के दो मुचलके भरने के निर्देश भी दिए थे। उनकी तरफ से दो गारंटरों मुश्ताक अहमद और राशिद महमूद ने मुचलके की राशि के तौर पर अपनी संपत्ति के दस्तावेत अदालत में जमा कराए थे।