उन्होंने कहा कि अमेरिका में निवेश करने वालों को ईबी-5 वीजा देने का कार्यक्रम 30 सितंबर को खत्म होने वाला है। इससे पहले इसके लिए आवेदक अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों को धोखेबाजों से सावधान रहते हुए हर कदम सोच-समझकर बढ़ाने की सलाह दी है और निवेश के मामले में अमेरिकी शेयर बाजार विनियामक प्रतिभूति एवं एक्सचेंज आयोग से लाइसेंस प्राप्त प्रतिभूति प्रतिनिधियों सही संपर्क करने का सुझाव दिया है। इस योजना के तहत व्यक्ति को अमेरिका में न्यूनतम पांच लाख डॉलर का निवेश करना होगा। (भाषा)