विदेश मंत्रालय ने वीजा के लिए किया विस्तार

मंगलवार, 18 जुलाई 2017 (15:25 IST)
वाशिंगटन। विदेश मंत्रालय ने ‘करीबी परिजन’की परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें दादा-दादी और अन्य रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया है, जो छ: मुस्लिम बहुल देशों के शरणार्थियों एवं वीजा आवेदकों के लिए अमेरिका की वास्तविक संबंधों वाली श्रेणी में मान्य होगा। 
 
हवाई संघीय अदालत के पिछले सप्ताह के एक आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कल विभाग ने अमेरिकी राजनयिकों को निर्देश दिया कि वे छ: मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिकी वीजा के लिए आने वाले आवेदकों की पात्रता के संबंध में दादा-दादी, पोता-पोती, भाई-भाभी, चाचा-चाची, भतीजे-भतीजी, चचेरे भाई-बहन या ऐसे अन्य रिश्तेदारों आदि को शामिल करने पर गौर करें। (वार्ता)

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