खान ने आज इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जहां मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने मामले की सुनवाई करने के बाद उन्हें 100000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख मामले के लिए लाहौर से इस्लामाबाद आए, जहां पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए थे।