भगोड़े भारतीय हीरा व्यापारी नीरव मोदी को झटका, जमानत याचिका फिर खारिज

शुक्रवार, 26 अप्रैल 2019 (22:45 IST)
लंदन। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भगोड़े भारतीय हीरा व्यापारी नीरव मोदी को झटका देते हुए शुक्रवार को एकबार फिर उसकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी। इसके पहले मार्च में भी इसी कोर्ट ने नीरव की जमानत याचिका खारिज की थी। वह सबसे बड़ा बैंक घोटाला करने के बाद भारत से फरार है।
 
रिपोर्टों के अनुसार वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीरव ने अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार नीरव कम से कम 6 सप्ताह तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा और इसके बाद वह जमानत के लिए ऊपरी अदालत में याचिका दायर कर सकता है।
 
क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने नीरव की जमानत याचिका का विरोध करते हुए वेस्टमिंस्टर कोर्ट से कहा कि हीरा व्यापारी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गवाह बैंक के एक पूर्व कर्मचारी को सूचना सार्वजनिक करने पर गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी दी थी।
 
नीरव पर आरोप है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 13,500 करोड़ रुपए उधार लिए थे और उसे चुकाया नहीं। उसने धोखाधड़ी से पीएनबी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) के जरिए ये रकम प्राप्त की थी। भारत सरकार नीरव को प्रत्यर्पण के जरिए देश में वापिस लाने की कोशिश कर रही है। (वार्ता)

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