पाकिस्तानी मी़डिया 'डॉन' के मुताबिक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ख्वाजा 2013 में हुए आम चुनावों में उम्मीदवारी के योग्य नहीं थे। संविधान के मुताबिक वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। तीन जजों की पीठ ने केस की सुनवाई करने के बाद ख्वाजा को अयोग्य करार दिया।