इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 13 फरवरी, 2017 को एक नागरिक की याचिका पर एक निर्णय पारित करते हुए वैलेंटाइन डे (14 फरवरी) पर देशभर में सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में होने वाले समारोहों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।
पीईएमआरए ने एक बयान में कहा, 'इस बीच, प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर वैलेंटाइन डे का प्रचार न किया जाए।' सरकारी स्तर पर और किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई समारोह आयोजित नहीं होगा।