सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड और PAN CARD कार्ड को लिंक करवाना आवश्यक हो गया है। अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा लिया है तो आप आसानी इसका पता कर सकते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है पर आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपका टैक्स रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा। रिटर्न प्रोसेस करने के लिए आपको आधार पैन को लिंक करना होगा। आप आयकर विभाग की वेबसाइट और SMS के जरिए भी जान सकते हैं कि दोनों लिंक है या नहीं।
इस पेज पर सबसे ऊपर 'क्लिक हियर' लिखा दिखेगा। इसके साथ में लिखा होगा कि अगर आपने पहले से अर्जी दे रखी है तो यहां स्टेटस चेक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा। इसमें आपको आधार और पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। इसके बाद 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करना होगा। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं।