पैन कार्ड के बनवाने के लिए बदले ये नियम, ‍जानिए

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पैन कार्ड बनवाने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। बदलाव के यह नियम 3 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं। नए नियमों के अनुसार पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाएगी।

अभी तक बैंक पासबुक, वोटर आईडी, और राशन कार्ड से ही पैन कार्ड बन जाता है, लेकिन वित्त मंत्रालय अब इन नियमों में बदलाव करने जा रहा है। आयकर विभाग और सैलरी के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है।

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पैन कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में किया जाता है, लेकिन पैन कार्ड में हो रहे फर्जीवाड़े को देखते हुए सरकार इसके नियमों में बदलाव करने जा रही है।

सरकार को पैन कार्ड के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसे देखते हुए अब इसके नियमों का जानना बहुत जरूरी है।

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सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक अब पैन के आवेदन के साथ पहचान का प्रमाण, जन्मदिन का प्रमाण-पत्र और एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा। इसके साथ ही अब आवेदन के साथ लगाई जाने वाली प्रति की मूल कॉपी का भी सत्यापन किया जाएगा।

सत्यापन के बाद इसकी कॉपी वापस लौटा ‍दी जाएगी। अब पैन कार्ड बनाने के लिए पहचान और पते के साथ जन्म दिनांक के असली दस्तावेज भी पैन कार्ड सेंटर में दिखाने होंगे। पैन कार्ड सेंटर दस्तावेज की जांच कर उसे वापस कर देगा।

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