दरअसल, आयकर विभाग से लोगों के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न तभी स्वीकार किया जाएगा जब आप पैन नंबर के साथ आधार लिंक कर देंगे। हालांकि तारीख बढ़ने की खबर से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी आधार और पैन कार्ड में नाम और जन्म तारीख अलग-अलग होने से भी आधार और पैन लिंक नहीं हो रहे हैं। लोग आधार में नाम और जन्म तारीख को सही कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं।