डीटीएच और केबल मामले में नए नियमों को लेकर फिलहाल टीवी दर्शकों के लिए राहत की खबर आई है, क्योंकि 1 फरवरी से जो नए नियम लागू होने जा रहे थे वह टल गए हैं। इस मामले में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को कलकत्ता हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से झटका लगा है।
खबरों के मुताबिक, डीटीएच और केबल नियम के मामले में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दो हाईकोर्ट से झटका लगा है। इससे फिलहाल टीवी दर्शकों को राहत मिल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्राई के फैसले पर रोक लगा दी है।
हालांकि स्थानीय केबल ऑपरेटरों का दावा है कि राजस्व साझा करने के जो प्रावधान किए गए हैं वह बहुप्रणाली ऑपरेटरों के पक्ष में हैं। केबल टीवी और डीटीएच पर ट्राई के नए नियम शुक्रवार से लागू होने थे। इसके अनुसार हर ब्रॉडकास्टर ने अपने चैनलों का अलग से बुके तैयार किया है। इनमें पे और एचडी चैनल भी शामिल हैं।