इसके सीबीडीटी ने पिछले दिनों इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की। इसमें पैन कार्ड बनवाने के लिए जन्म तिथि, पहचान और आवासीय पते की पुष्टि करने वाले अलग-अलग दस्तावेज देने की जरूरत वाले नियम को हटा दिया गया है।
अधिसूचना के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार, केंद्रीय व राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम (सीजीएचएस) के तहत जारी होने वाले पहचान पत्र को भी जन्मतिथि की पुष्टि के लिए मान्य प्रपत्र माना जाएगा। इस तरह अब जन्मतिथि को वैध ठहराने वाले दस्तावेजों की कुल संख्या बारह हो गई है।
पैन कार्ड के लिए मान्य इन दस्तावेजों की संख्या अभी तक आठ थी, लेकिन जो लोग सरकारी सेवाओं में नहीं हैं, उन्हें अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए अब केवल वोटर या आधार कार्ड लगाना ही पर्याप्त होगा। खबरों के अनुसार सरकार वोटर कार्ड, पैन और आधार कार्ड के डाटा को आपस में जोड़ना चाहती है। (एजेंसियां)