एसएसपी ने बताया कि अगर ये भगोड़े आतंकी 30 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने में विफल रहते हैं तो अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। डोडा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट-ट्रैक कोर्ट) सुदेश शर्मा ने भगोड़े आतंकवादियों के उनके जन्मस्थान पर चस्पा उद्घोषणा नोटिस में कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जम्मू की अदालत द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट इस रिपोर्ट के साथ वापस कर दिए गए थे कि आरोपी नहीं मिले।
अधिकारियों ने कहा कि उद्घोषणा हुल्लर के शाहनवाज कंठ उर्फ उमर, जामिया मस्जिद किश्तवाड़ के नईम अहमद उर्फ अमीर, किचलू बाजार के पास के इलाके के मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल, चिरूल के शाहनवाज उर्फ नईम और कुंडली पोचाल के जाविद हुसैन गिरि उर्फ मुजम्मिल समेत अन्य के खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई।
उन्होंने कहा कि सूची में जुगना केशवान के बशीर अहमद मुगल, गाजी-उल-दीन और सत्तार दीन उर्फ सैफुल्ला, बंदेरना के इम्तियाज अहमद उर्फ दाऊद, किथर बोंजवाह के शब्बीर अहमद, पटनाजी बोंजवाह के मोहम्मद रफीग कीन, जेवर के मुजफ्फर अहमद और अफानी पैडर के आजाद हुसैन भी शामिल हैं।(भाषा)