साथ ही ईपीएफओ ने धारा 14B तथा धारा 7Q के तहत ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा शुरू की है। उसने कहा कि कामकाज को सुगम बनाने के लिये उसने राशि भेजने में देरी को लेकर धारा 14B बी के तहत नुकसान के भुगतान तथा धारा 7Q के तहत ब्याज के आकलन एवं भुगतान की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। अगर नियोक्ता निश्चित समय तक बकाए का भुगतान नहीं करता है उसे उसे नुकसान (धारा 14B) तथा ब्याज (धारा 7Q के तहत) देना होता है। (एजेंसियां)