नई दिल्ली। सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की आसानी के लिए उनके पंजीकरण से लेकर, बैंक खाता और पैन के आवेदन हेतु एक साझा फार्म जारी किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के अपने बजट भाषण में एक साझा आवेदन फार्म जारी करने की घोषणा की थी। इसे अब अधिसूचित कर दिया गया है। यह फार्म भारतीय प्रतिभूति बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मिल कर तैयार किया है।
वित्त मंत्रालय के अर्थिक विभाग द्वारा इस बाबत जारी अधिसूचना के अनुसार एफपीआई के लिए यही एक फार्म सेबी में पंजीकरण, बैंक खाता और डीमैट खाता खोलने तथा आयकर विभाग से स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने के आवेदन में काम आएगा।
अधिसूचना के अनुसार एफपीआई को यह बताना होगा कि उनके निवेश का स्वामी कौन है जो उस निवेश से अंतत: लाभान्वित होगा। सेबी ने पिछले सप्ताह ही भारत में काम करने वाली एफपीआई इकाइयों से अपने निवेश से अंतत: लाभान्वित होने वाले स्वामी की जानकारी देने के लिए दिसंबर तक और समय दे दिया है।
साझा फार्म लागू करने के सरकार के इस निर्णय पर फर्म टैक्समैन के डीजीएम नवीन वाधवा ने कहा कि यह फार्म नयी कंपनियों के पंजीकरण के लिए लागू किए गए नए फार्म की ही तरह है जिसमें पंजीकरण के समय ही पैन और टैन नंबर के लिए आवेदन किया जा सकता है। कंपनियों के लिए यह फार्म पिछले साल लागू किया गया था। (भाषा)