जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को आधे से अधिक राज्यों की सहमति मिलने के बाद गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिल गई। इसके बाद अब विधेयक को अधिसूचित कर जीएसटी परिषद का गठन किया जाना है। इसमें केंद्रीय वित्तमंत्री और राज्य के वित्तमंत्री शामिल होंगे। यह परिषद संबंधित नियमों को अंतिम रूप देगी। जीएसटी परिषद कर की दर और केंद्र तथा राज्यों के बीच अधिकारों का भी निर्धारण भी करेगी।
जेटली ने कहा कि नियमों को अंतिम रूप देने के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का समय है। उन्होंने स्वीकार किया कि जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन इन्हें सुलझा लिया जाएगा।