नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद 2000 और 200 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके पास भी 200 और 2000 रुपए के नोट हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरबीआई ने कहा कि 200 और 2000 रुपए के नोट अब बैंक में नहीं बदले जाएंगे आरबीआई की ओर से जारी किए गए 200 और 2000 रुपए के नए नोट अगर किसी वजह से गंदे हो जाएं तो बैंकों में इन्हें बदला नहीं जा सकेगा। यही नहीं, बैंक इन्हें जमा भी नहीं करेंगे। आरबीआई ने करेंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में इन नोटों को नहीं रखा गया है।
2000 का नोट 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद जारी किया गया था, जबकि 200 रुपए का नोट अगस्त 2017 में जारी किया गया था। कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स के तहत आता है, जो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है। इस एक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के करंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपए के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है। सरकार और आरबीआई ने एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं।
इस वक्त 2,000 रुपए के करीब 6.70 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट सर्कुलेशन में हैं। हाल ही में खबर आई थी कि आरबीआई ने अब 2000 रुपए के नोट की छपाई भी बंद कर दी है। 17 अप्रैल को इस बात का जिक्र इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष सी गर्ग ने किया था। बैंकरों ने कहा कि नई सीरीज में कटे-फटे या गंदे नोटों के बेहद कम मामले सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अगर प्रावधान में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो परेशानियां शुरू हो सकती हैं।