नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, इस प्रकार की सेवा देने वाले सेवाप्रदाताओं की नेटवर्थ100 करोड़ रुपये होनी चाहिए और उनके पास नकदी लाने-ले जाने वाले कम से कम 300 विशेष वाहनों का बेड़ा होना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने एक परिपत्र में कहा कि सेवाप्रदाताओं या उनके सहयोगी अनुबंधियों द्वारा संभाली जाने वाली नकदी बैंक की संपत्ति रहेगी और उससे जुड़े सभी जोखिमों के लिए बैंक जिम्मेदार होगा।