नई दिल्ली। कालेधन पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश पर बाजार नियामक सेबी विवादास्पद पी-नोट जारी करने और उसके हस्तांतरण के समय बाकायदा जांच के नियम सख्त करने की योजना बना रहा है। इसके तहत निवेशकों पर जिम्मेदारी होगी कि वे पी-नोट के जरिए निवेश के मामले में भारत के मनीलांडरिंग कानून का अनुपालन करें।