क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-2 एवं वसूली अधिकारी, के.आर.पुरम, शदक्षरा गोपाल रेड्डी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट में कहा गया है कि चूककर्ता उथप्पा से 23,36,602 रूपए वसूल किए जाने हैं।
पुलकेशिनगर थाना प्रभारी कार्यालय को दिए गए अपने आदेश में वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण यह कार्यालय गरीब श्रमिकों के भविष्य निधि खातों का निपटान करने में असमर्थ है। उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि संलग्न गिरफ्तारी वारंट को उस थाना प्रभारी के माध्यम से निष्पादित करें जिसके अधिकार क्षेत्र में रॉबिन उथप्पा रहते हैं।
इसमें कहा गया, इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 73 तथा आयकर (सीपी) नियम 1962 और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 8बी के अंतर्गत नियोक्ता को गिरफ्तार किया जाए तथा उसे आपके कार्यालय के माध्यम से आगे की कार्यवाही के लिए दिनांक 27 दिसंबर 2024 को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी के समक्ष पेश किया जाए।
उन्होंने कहा, हमारी टीम दिए गए पते पर गई और सत्यापन किया। जानकारी के अनुसार, उसने एक साल पहले ही उल्लेखित घर खाली कर दिया था। हमने संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है। आगे का निर्णय गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। (भाषा)