अनुषा इस बात की सटीक उदाहरण बन गई है कि सही प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिलने पर कुछ भी मुश्किल नहीं। पुलिस आयुक्त ने कहा, पुलिस विभाग अनुषा का ध्यान (केयर टेकर) रखेगी। जब तक वह अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर लेती, तब तक हम उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
उल्लेखनीय है कि बाल विवाह कानून 2016 के अनुसार लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, उसके लिए कम से कम 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।