एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस में अपना नाम जुड़वाने के लिए लोगों को 10 ऐसे दस्तावेज दिखाने जरूरी हैं, जो 24 मार्च 1971 से पहले बनाए गए। जानिए, किन कागजों का होना जरूरी है।
*न्यायिक या राजस्व अदालतों में किसी मामले की कार्यवाही का ब्योरा।
*बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र।