मतदाता के पास है नकारने का हक-सेन

गुरुवार, 30 अप्रैल 2009 (09:18 IST)
एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहता है तो वह मतदान केन्द्र में अपने विकल्प का उपयोग कर सकता है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवाशीष सेन ने कहा कि अगर किसी की पसंद का कोई उम्मीदवार नहीं है तो वह चुनाव संचालन नियमावली 1969 के नियम 49-ओ का विकल्प चुन सकता है।

सेन ने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार धारा 49-ओ के तहत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र जा सकता है, अपनी शिनाख्त स्थापित कर सकता है और अपनी अँगुली पर निशान लगवाकर चुनाव अधिकारी को सूचित कर सकता है कि वह किसी को वोट नहीं देना चाहता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसा व्यक्ति मताधिकार का इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन उसका मत किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं जाएगा।

सेन ने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक चुनाव मशीनों में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' का बटन प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और इसलिए यह कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

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