मतगणना के लिए छोड़नी होगी सुरक्षा

मंगलवार, 12 मई 2009 (21:48 IST)
मतगणना केन्द्र के भीतर कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। उम्मीदवार के गणना एजेंट बनने वाले सांसद या विधायकों को भी इसकी इजाजत नहीं होगी। उन्हें एजेंट बनने के लिए सुरक्षा का त्याग करना होगा। हालाँकि अपवाद के रूप में एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को केन्द्र के भीतर सार्दी वर्दी में एक जवान साथ रखने की इजाजत दे दी है।

निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय मंत्री, सांसद, विधायक या ऐसे व्यक्तियों के एजेंट बनने पर रोक लगाई थी जिन्हें किन्हीं कारणों से सुरक्षा मिली हुई थी। मतगणना के लिए भी यही नियम लागू है लेकिन इसमें अब कुछ रियायत दे दी गई है।

आयोग के ताजा फरमान के मुताबिक सांसद या विधायक गणना एजेंट तो बन सकते हैं लेकिन सुरक्षा बल साथ नहीं ले जा सकते। इसके लिए आयोग एजेंट बनने वाले ऐसे व्यक्तियों से घोषणा पत्र भी लेगा जिसमें इस बात का हवाला होगा कि वह अपनी स्वेच्छा से सुरक्षा व्यवस्था को गणना कक्ष में जाने के लिए समर्पित कर रहे हैं।-नईदुनिया

वेबदुनिया पर पढ़ें