आयुक्त नि:शक्तजन संदीप रजक ने अवगत कराया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में दिव्यांगता की सूची में 7 से बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी गई है। इसमें एसिड अटेक पीड़ितों को भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। अधिनियम में प्रावधानानुसार बैंच मार्क दिव्यांगता 40 प्रतिशत रखा गया है। उल्लेखनीय है कि स्पर्श पोर्टल के अनुसार प्रदेश में एसिड अटेक पीड़ितों की संख्या 17 है।