सूत्रों के मुताबिक जिला दंडाधिकारी सुदाम पी खाड़े द्वारा सोमवार रात धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक, सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले संदेश प्रसारित किए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के आपत्तिजनक संदेश फैलाता है तो उसके खिलाफ धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।