भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी सत्तारूढ़ दल भाजपा को लगातार दूसरा हफ्ते बड़ा झटका है। जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आज अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार चुनाव लड़ने के मामले में दोषी ठहराते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। वहीं भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कही है।
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की एकल पीठ ने अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के साथ अशोक नगर पुलिस अधीक्षक को जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज करने के निर्देश दए है। इसके साथ ही कोर्ट ने जज्जी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।।
दरअसल अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल जज्जी ने उपचुनाव में रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा था और अपने को कीर जाति का बताया था। चुनाव में जज्जी से हराने वाले कांग्रेस प्रत्याशी ने जज्जी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।