Railway thief engineer: एक निजी कंपनी के इंजीनियर की ट्रेनों से कंबल-चादर और तौलिया चुराने की आदतों से तंग आकर उसकी पोल उसकी पत्नी ने ही खोल दी। चोरी का सामान पति चोरी संदूक में रखता था। चोरी किए गए सामान का पत्नी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने के साथ ही रेलवे पुलिस से भी शिकायत कर दी। इस मामले में पति को 5 साल की जेल हो सकती है।
यह मामला भोपाल का है। भोपाल एयरपोर्ट के पास दाता कॉलोनी में रहने वाली महिला ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति अरशद के संदूक में रखे 30 तौलिए, 15 चादर और 6 कंबल के वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। उसकी शिकायत पर रेलवे ने जांच की बात कही है। पति मूलत: उत्तरप्रदेश से है और महिला कोटा की रहने वाली है। अभी पति अरशद पत्नी के साथ भोपाल में रहकर नौकरी कर रहा है।
चीजें चुराकर घर में रखना मुझे अच्छा नहीं लगा : महिला ने वीडियो में कहा कि सरकारी चीजें चुराकर घर में रखना मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए रेलवे में शिकायत कर दी। अगर कोई व्यक्ति भारतीय रेलवे का सामान चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे की प्रॉपर्टी को चुराने या नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा का प्रावधान होता है इसके लिए आपको कम से कम 5 साल लिए जेल हो सकती है।