निरीक्षण के दौरान हीरा खदान के लिए स्वीकृत क्षेत्र के अलावा भी अवैध रूप से उत्खनन पाया गया। चूंकि आवेदकों द्वारा प्रथम बार अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। जिसके कारण खनिज नियम के अन्तर्गत अवैध उत्खनन क्षेत्र की माप के हिसाब से 30 प्रतिशत न्यूनतम के मान से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जाएगी। (वार्ता)