एसआईटी के एक अधिकारी ने रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की संबद्ध धाराओं के तहत भेजे गए नोटिस के हवाले से बताया कि आपके (कमलनाथ) द्वारा 21 मई को ली गई ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में कहा गया था कि हनीट्रैप प्रकरण की पेन ड्राइव/सीडी आपके पास मौजूद है। इस पत्रकार वार्ता का प्रसारण सोशल मीडिया पर भी किया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि कमलनाथ से 'अपेक्षित' है कि वह 2 जून को दोपहर 12.30 बजे भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित अपने निवास में उपस्थित रहें और एसआईटी में शामिल एक निरीक्षक को बयान दर्ज कराते हुए पेन ड्राइव/ सीडी का भौतिक सबूत सौंपें। गौरतलब है कि हनीट्रैप गिरोह की 5 महिलाओं और उनके ड्राइवर को भोपाल और इंदौर से सितंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उस समय कमलनाथ नीत कांग्रेस सरकार सूबे की सत्ता में थी।
पुलिस ने हनीट्रैप मामले में इंदौर की एक स्थानीय अदालत में 16 दिसंबर 2019 को पेश आरोप पत्र में कहा था कि यह संगठित गिरोह मानव तस्करी के जरिए भोपाल लाई गई युवतियों के इस्तेमाल से धनवान लोगों और ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को अपने जाल में फांसता था। फिर अंतरंग पलों के खुफिया कैमरे से बनाए गए वीडियो, सोशल मीडिया चैट के स्क्रीनशॉट आदि आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता था। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है।