इंदौर में हेलमेट मुद्दे पर भाजपा और प्रशासन आमने-सामने
मंगलवार, 7 नवंबर 2017 (00:23 IST)
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) इंदौर और स्थानीय यातायात पुलिस द्वारा सयुक्त रूप से जारी लायसेंस निरस्त किए जाने की कार्यवाही पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का इंदौर संगठन और इंदौर प्रशासन आमने सामने नजर आ रहें हैं।
भाजपा के इंदौर शहर संगठन के बैनर तले जनप्रतिनिधियो ने गृह मंत्री से चर्चा कर गत तीन दिनों पूर्व से कार्यवाही बंद किए जाने का दावा कर दिया था जबकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और इंदौर रेंज के अतिरिक्त पुलिस निदेशक ने गृह मंत्रालय से इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश, निर्देश प्राप्त होने हवाला देते हुए निरंतर कार्यवाहीं कर रहें हैं।
इंदौर शहर भाजपा अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि गत 3 नवंबर को इंदौर के आठ भाजपा विधायकों द्वारा इंदौर पुलिस और आरटीओ विभाग के द्वारा की जा रहीं लायसेंस निरस्ती की कार्यवाही की जानकारी देते हुए गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को अवगत कराया गया था। सिंह को कार्यवाही की वजह से इंदौर के नागरिकों को हो रहीं असुविधा की जानकारी दी गई थी।
जिसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर कार्यवाही रुकवाने का आश्वाशन दिया था। शर्मा के अनुसार आज भी सिंह से जब इस संबध में बात की गई तब उनके द्वारा कार्यवाही रुकवाने हेतु निर्देश जारी किए जाने की बात कहीं हैं।
इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर झोन अजय कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें गृह मंत्रालय से लायसेंस निरस्त किए जाने की कार्यवाहीं रोके जाने से सम्बंधित किसी भी प्रकार के आदेश निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
शर्मा ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में हेलमेट की अनिवार्यता संबंधी कार्यवाही जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विधि सम्मत लायसेंस निरस्त किए जाने की कार्यवाही भी जारी रहेगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एमपी सिंह ने लायसेंस निरस्त किए जाने की कार्यवाही को विधि सम्मत करार दिया। उन्होंने बताया की अब तक 70 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए हेलमेट नहीं पहनने पर लायसेंस निरस्त किए गए हैं।
उन्होंने कहा गृह मंत्रालय से इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश, निर्देश प्राप्त नहीं होने की बात कहीं। उन्होंने कहा इस संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए आदेशित किया हैं कि प्रशासन दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करवाए।
हेलमेट नहीं पहनने पर लायसेंस निरस्त किए जाने के संबंध में अधिवक्ता के के कुन्हारे ने बताया की मोटर व्हीकल एक्ट में दो पहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर पहली बार में मौके पर वाहन चालक का वैधानिक ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किया जाने का अधिकार प्रशासन को नहीं हैं।
अधिनियम के अनुसार ऐसी स्थिति में पहली, दूसरी और तीसरी बार अर्थदंड का प्रावधान हैं। तीसरी बार अर्थदंड किए जाने के पश्चात भी अगर वाहन चालक चौथी बार बगैर हेलमेट दो पहिया वाहन चलाते पाए जाने पर उसका ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किए जाने की कार्यवाही पुलिस द्वारा सूचित किए जाने पर आरटीओ अधिकारी कर सकते हैं।
कुन्हारे ने बताया की अवैधानिक तरीके से यदि किसी दो पहिया वाहन चालक का वैधानिक ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किया गया हो तो वहा ग्वालियर स्थित आरटीओ मुख्यालय के अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु आवेदन कर सकता हैं।
इंदौर शहर में गत दो नवंबर से हेलमेट नहीं पहनने वाले दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध लायसेंस निरस्ती की कार्यवाही प्रारंभ की हैं। इंदौर के नागरिको द्वारा कार्यवाही का सोशल मीडिया पर विरोध किया जा रहा हैं।
इस बीच गत तीन नवंबर को इंदौर शहर भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे एक भाजपा कार्यकर्ता का कार्यवाही के दौरान लायसेंस निरस्त किए जाने पर तत्काल भाजपा संगठन ने बैठक कर कार्यवाही बंद किए जाने हेतु उचित कदम उठाए जाने का निर्णय लिया था। (वार्ता)