सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया की अनुमति की मांग कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने आखिरी सूची को कोर्ट के अधीन रखने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग के इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने आरक्षण के मामले में इनकार करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण मामले पर कोर्ट अंतरिम आदेश नहीं बल्कि अंतिम सुनवाई के पक्ष में है।