निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आधार पंजीयन आवश्यक

रविवार, 21 जनवरी 2018 (17:56 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में 'शिक्षा का अधिकार' (आरटीई) कानून के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिए वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी और इसके लिए आधार पंजीयन को भी अनिवार्य कर दिया है।
 
 
आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूल की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाती है।

इसके लिए आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ ही प्रदेश के संबंधित जनशिक्षा केंद्र, बीआरसी, बीईओ कार्यालय, जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय और जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय से भी आवेदन-पत्र नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं।
 
ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने आगामी सत्र में नि:शुल्क प्रवेश के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ आधार पंजीयन को भी अनिवार्य कर दिया है।
 
प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है।
 
 
वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनग्राम पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता वाले बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के बच्चे निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। (वार्ता)

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