मप्र मंत्रिपरिषद का निर्णय : गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी मिलेगा बीमा योजना का लाभ
सोमवार, 30 जुलाई 2018 (17:47 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सोमवार को यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी बीमा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया। योजना के तहत प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत शासन द्वारा दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को यहां मंत्रालय में संपन्न हुई बैठक में इसके अलावा प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धानिधि 6 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 7 हजार रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। श्रद्धानिधि के लिए आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने प्याज और लहसुन की फसल के लिए उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत प्याज के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल तथा लहसुन के लिए 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि बोवनी के सत्यापित रकबे तथा निर्धारित औसत उत्पादकता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किसान के खाते में सीधे जमा करवाई जाएगी।
मंत्रिपरिषद ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत रबी वर्ष 2017-18 में चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिए मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ और नागरिक आपूर्ति निगम को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नि:शुल्क बैंक गारंटी की अवधि 2 से बढ़ाकर 6 माह करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद ने सागर जिले की तहसील खुरई में कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आरंभ होने वाले इस महाविद्यालय में वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में 60 छात्र-छात्राओं के अध्ययन की सुविधा रहेगी। सागर जिले की रहली तहसील में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने के निर्णय को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया।
मंत्रिपरिषद ने शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मगरौनी को नगर परिषद स्वरूप में गठित करने की अनुशंसा राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित केंद्र प्रवर्तित किशोरी बालिका योजना को प्रदेश के सभी 51 जिलों में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में योजना के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय के लिए रुपए 209 करोड़ 96 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
मंत्रिपरिषद ने अन्य निर्णय में मध्यप्रदेश सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल चिकित्सा, शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018 को मंजूरी दी है। साथ ही पिछड़ा वर्ग की सूची में सौंधिया जाति प्रविष्टि क्रमांक 12 को विलोपित करने और कैफियत में सौंधिया राजपूत भी शामिल होने का उल्लेख कर एवं पृथक से क्रमांक 93 में दर्ज करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक 58 पर अंकित खैरूवा जाति को सूची से विलोपित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋणांश एवं मध्यप्रदेश राज्यांश से मध्यप्रदेश स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किए जाने वाले ग्लोबल स्किल्स पार्क, भोपाल की स्थापना, प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क समिति का गठन एवं पंजीयन का अनुमोदन किया।
ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उन्हें देश एवं विदेश में उच्च वेतनमान के रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। युवाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। इससे ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं की कार्यकुशलता एवं जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सकेगा।
मध्यप्रदेश स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और का गठन कर उत्तरदायित्व एवं शक्तियों का निर्धारण तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के उत्तरदायित्व एवं शक्तियों का निर्धारण किया गया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी 'ग' श्रेणी को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान और मुख्य नगर पालिका अधिकारी 'ख' श्रेणी के अनुरूप रुपए 8,000-13,500 स्वीकृत किया गया। निर्णय के फलस्वरूप 267 अधिकारी लाभान्वित होंगे। (वार्ता)