योजना का लाभ लेने के लिए वकील अपने आवेदन, जो कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को संबोधित होंगे, जिला/तहसील अधिवक्ता संघ को करेंगे। संबंधित जिला/तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरांत अनुशंसा सहित आवेदन पत्र राज्य अधिवक्ता परिषद को स्वीकृति हेतु भेजे जाएंगे।