गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि अब प्रदेश में केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लग सकता है। प्रदेश में अब अंदर और बाहर जाने के लिए किसी भी तरह की परमिट या पास की आवश्यकता नहीं होगी। अब राज्य में सभी कारखाने 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। प्रदेश में अब सभी धार्मिक स्थल औऱ मॉल पूरी तरह से खोल दिए गए है।
वहीं अनलॉक-4 में 9 से 12 वीं के छात्र 21 सितंबर से शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। इसके साथ 21 सितंबर से सभी प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक आयोजन पर लगी रोक समाप्त हो जाएगी और ऐेसे आयोजन में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अनलॉक-4 में भी सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल 30 सिंतबर तक बंद रहेंगे। इसके साथ अनलॉक-4 में सभी तरह की पहले से दी गई छूट शामिल रहेगी।